उत्तर प्रदेश के विद्युत बिल बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बकाया से मुक्ति दिलाने के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। इस योजना के तहत पहले आओ ज्यादा लाभ पाओ की नीति अपनाई गई है। इस योजना में घरेलू विद्युत उपभोक्ता, कमर्शियल विद्युत उपभोक्ता, निजी संस्थान विद्युत उपभोक्ता और किसानों को भी लाभ मिलेगा।
राहुल बर्नवाल अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड-4, मनकापुर ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि आज 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक एकमुश्त समाधान योजना के तहत विद्युत बिल बकायेदार उपभोक्ताओं से तीन चरणों में एकमुश्त रुपए जमा कराया जाएगा, जिसमें पहले आने वाले उपभोक्ता को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, वहीं दूसरे चरण में शामिल होने वाले उपभोक्ता को कम लाभ मिलेगा जबकि तीसरे चरण में शामिल होने वाले उपभोक्ता सबसे कम लाभ पाएंगे।
कैसे होगा पंजीकरण: विद्युत बिल बकायेदार उपभोक्ताओं का वर्ष 2024 के 30 सितंबर तक के मूल बकाया का 30% पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा। जिसके लिए चरणबद्ध स्थिति निर्धारण की गई है,प्रथम चरण में आज 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंजीकरण होगा, वहीं दूसरे चरण में 1 जनवरी वर्ष 2025 से 15 जनवरी वर्ष 2025 तक पंजीकरण किया जाएगा। तीसरे चरण में 16 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक रजिस्ट्रेशन होना है।
किस चरण में कितना मिलेगा लाभ:श्री बर्नवाल ने बताया कि घरेलू उपभोक्ता 1 किलो वाट भार तक जिनका बकाया ₹5000 तक है, उन्हें रजिस्ट्रेशन के उपरांत एकमुश्त भुगतान करने पर 100% सरचार्ज की छूट दी जाएगी, दूसरे चरण में आने पर उपभोक्ता को 80% छूट मिलेगा। वही 10 किस्तों में भुगतान करने पर 75% की छूट मिलेगा। वही 10 किस्तों में जमा करने पर 65% छूट मिलेगा। जबकि तीसरे चरण में शामिल होने पर छूट का लाभ घट जाएगा, एक मुफ्त जमा करने पर 70% की छूट मिलेगी, जबकि 10 किस्तों में जमा करने पर 55% का छूट मिलेगा। ऐसे उपभोक्ता जिनका 1 किलो वाट विद्युत कनेक्शन है, और उनका बकाया राशि 5 हजार रुपए से अधिक है उन्हें एक मुफ्त जमा करने पर 70% सर चार्ज में छूट मिलेगा। यदि ऐसे उपभोक्ता 10 किस्तों में जमा करते हैं, तो उन्हें 60% की छूट प्रदान की जाएगी। द्वितीय चरण में शामिल होने पर 60% की छूट प्रदान की जाएगी। यदि उपभोक्ता 10 किस्तों में रुपए जमा करता है तो उसे 50% की छूट मिलेगी। जबकि तीसरे चरण में शामिल होने पर 50% का छूट मिलेगा जबकि 10 किस्तों में जमा करने पर 40% की छूट प्रदान की जाएगी।इसी क्रम में 1 किलो वाट से अधिक लोड के कनेक्शन धारक को एक मुश्त रुपए जमा करने पर 60% की छूट दी जाएगी, वही चार किस्तों में जमा करने पर 50% सरचार्ज की छूट दी जाएगी। दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उपभोक्ता को एक मुश्त पैसा जमा करने पर 50% का छूट मिलेगा वहीं चार किस्तों में जमा करने पर 40% छूट दी जाएगी। जबकि तीसरे चरण में आने वाले उपभोक्ता को एक मुफ्त इन्वेस्ट करने पर 40% का लाभ मिलेगा लेकिन उपभोक्ता चार किस्तों में जमा करेगा तो उसे 30% का ही लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक उपभोक्ता को भी इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा, प्रथम चरण में आने वाले उपभोक्ताओं को एकमुश्त जमा करने पर 60% की छूट प्रदान की जाएगी, वही चार किस्तों में जमा करने पर उपभोक्ता को 50% की छूट का लाभ मिलेगा। दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत उपभोक्ता को एकमुश्त जमा करने पर 50% का लाभ मिलेगा वहीं चार किस्तों में जमा करने पर 40% का लाभ मिलेगा। यदि ऐसे उपभोक्ता तीसरे चरण में आते हैं तो उन्हें एक मुश्त जमा करने पर 40% का लाभ दिया जाएगा जबकि चार किस्तों में जमा करने पर 30% का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यही नियम निजी संस्थान के उपभोक्ता और लघु मध्यम उद्योग के उपभोक्ताओं पर लागू होगा।
किसानों के लिए लाभ: उन्होंने बताया कि निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए लघु मुफ्त विद्युत आपूर्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 के 31 मार्च तक के विद्युत बिल में अविलंब भुगतान अधिकार में छूट देने की प्रक्रिया अभी चालू है। जिसका निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं।
गोंडा से कृष्ण मोहन की रिपोर्ट