उत्तर प्रदेश में बहराइच विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने बजरंग दल के नगर संयोजक को नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने के आरोप में 10 साल की सजा और 80000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना का रकम न अदा कर पाने पर 5 माह अतिरिक्त सजा काटना होगा। मामले में न्यायालय ने आरोपी की मां रूपा गुप्ता को भी 3 वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपी की मां को 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की रकम न अदा कर पाने पर एक माह अतिरिक्त जेल में गुजरना होगा।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2015 के 12 दिसंबर के सुबह 4:30 बजे काजीपुरा की रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश दीपक कांत मणि ने दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई है। उक्त मामले में नगर कोतवाली पुलिस में सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़वा कुंड चौराहा के रहने वाले नितिन भुजवा पुत्र शिव कुमार और रूपा गुप्ता उर्फ माया रानी पत्नी शिवकुमार के खिलाफ भादवि के धारा 363, 366, 376 डी, 120 बी, 406 व 5 जी/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था ।
आरोप सिद्ध: मामले की विवेचना करते हुए उपनिरीक्षक देवानंद रजक ने साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही न्यायालय में प्रेषित किया था। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी नितिन भुजवा को 10 वर्ष का कारावास व 80000 रुपए का जुर्माना और रूपा गुप्ता को 3 वर्ष का कारावास और 20000 के जुर्माना से दंडित किया है।
कृष्ण मोहन की रिपोर्ट