पंश्याम त्रिपाठी/बनारसी मौर्या
नवाबगंज (गोंडा) कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव ने अवैध रूप से अनाज की खरीद-फरोख्त करने वाले व्यापारी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।
सचिव विनय मिश्रा ने बताया कि मनकापुर के मछली बाजार निवासी कमलेश्वर के विरूद्ध अवैध रूप से गेंहू, चावल, धान आदि का व्यापार किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। प्रकरण में उपजिलाधिकारी मनकापुर द्वारा जांच कमेटी बनाई गयी थी। जांच कमेटी द्वारा बीते 01 मई को जांच के दौरान व्यापारी के गोदाम में 24 क्विंटल चावल, 230 क्विंटल धान और 355 क्विंटल गेंहू पाया गया जिसके स्टाक से संबंधित लाइसेंस व्यापारी नहीं दिखा पाया। तब व्यापारी को मंडी शुल्क, विकास और शमन शुल्क के तौर पर दो लाख इक्कीस हजार चार सौ उनतालीस रूपये जमा करते हुए ई-मंडी लाइसेंस लेने के लिए निर्देश दिए गए थे लेकिन व्यापारी द्वारा समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं किया गया। जिसके बाद सचिव ने व्यापारी के खिलाफ मनकापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।