प्रतापगढ़ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अभद्र फोटो वायरल करने के मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने आरोपी को 26 जून को पेश होने का आदेश दिया है।
आरएसएस प्रमुख के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला: आरोपी तलब, कोर्ट में दाखिल हुआ चार्जशीट
प्रतापगढ़।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व अश्लील सामग्री पोस्ट करने के मामले में अहम कार्रवाई हुई है। पुलिस ने शासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए आरोपी को तलब कर लिया है।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, अभियुक्त शशिधर उर्फ श्रीजन ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के फोटो को एडिट कर अभद्र और आपत्तिजनक रूप में सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिससे सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंची और धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।
यह मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब अधिवक्ता परिषद के तत्कालीन जिला अध्यक्ष व भारतीय भाषा अभियान के जिला संयोजक महेश कुमार गुप्ता ने कोतवाली नगर थाने में तहरीर दी।
तत्कालीन एसपी ने दिए थे कार्रवाई के आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 734/2020 दर्ज किया गया। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 469, 500, 507 और आईटी एक्ट की धारा 67-B के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
आरोपी को भेजा गया था जेल
पुलिस ने तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शशिधर उर्फ श्रीजन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
कोर्ट में दाखिल हुआ आरोप पत्र
मामले की विवेचना कर रहे कोतवाली नगर के विवेचक इंस्पेक्टर मनोज यादव ने शासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना तिवारी की अदालत में प्रस्तुत किया।
कोर्ट का आदेश: 26 जून को हाजिर हो आरोपी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 153-A, 469, 500, 507 भा.दं.वि. और 67-B आईटी एक्ट के तहत चार्जशीट को स्वीकार कर लिया है और 26 जून 2025 को आरोपी को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है।